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RBI New Rules: RBI ने लोन खातों पर जुर्माने और ब्याज दरों के नियम बदले, चेक करें डिटेल

RBI New Rules: केंद्रीय बैंक ने लोन खातों पर जुर्माना लगाने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही आरबीआई ने कहा है कि नया नियम अगले साल से लागू किया जाएगा. आरबीआई का यह नया नियम सभी बैंकों पर लागू होगा।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई न्यू रूल्स) ने करोड़ों लोगों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने लोन खातों पर लगने वाले जुर्माने और ब्याज दरों से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। सेंट्रल बैंक ने लोन खातों पर जुर्माना लगाने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही आरबीआई ने कहा है कि नए नियम अगले साल से लागू होंगे. आरबीआई का यह नया नियम सभी बैंकों पर लागू होगा। नए नियम कमर्शियल, एनबीएफसी, सहकारी बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नाबार्ड, सिडबी जैसे सभी बैंकों पर लागू होंगे।

RBI ने जारी किये नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा अपने राजस्व को बढ़ाने के साधन के रूप में ‘दंडात्मक ब्याज’ का उपयोग करने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है। केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में संशोधित नियम जारी किये हैं. नए नियमों के तहत, ऋण भुगतान में चूक की स्थिति में बैंक अब संबंधित ग्राहक पर केवल ‘उचित’ दंडात्मक शुल्क लगा सकेंगे।

नए नियम 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे

‘उचित ऋण प्रथाएं – ऋण खातों पर दंडात्मक शुल्क’ के संबंध में शुक्रवार को जारी अधिसूचना में रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों और अन्य ऋण संस्थानों को 1 जनवरी, 2024 से दंडात्मक ब्याज वसूलने की अनुमति नहीं होगी।

सेंट्रल बैंक ने यह बात कही

केंद्रीय बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कर्जदार ऋण अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करता है तो उससे ‘दंडात्मक शुल्क’ लिया जा सकता है. इसे दंडात्मक ब्याज के रूप में नहीं लगाया जाएगा. बैंक अग्रिमों पर ली जाने वाली ब्याज दरों में दंडात्मक ब्याज जोड़ा जाता है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि दंडात्मक शुल्क उचित होना चाहिए. इसे किसी भी ऋण या उत्पाद श्रेणी के प्रति पक्षपाती नहीं होना चाहिए।

अतिरिक्त ब्याज की गणना नहीं की जाएगी

अधिसूचना में कहा गया है कि दंड शुल्क का कोई पूंजीकरण नहीं होगा। ऐसे शुल्कों पर अतिरिक्त ब्याज की गणना नहीं की जाएगी. हालाँकि, केंद्रीय बैंक के ये निर्देश क्रेडिट कार्ड, बाहरी वाणिज्यिक ऋण, व्यापार ऋण आदि पर लागू नहीं होंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने का इरादा उधारकर्ता में ऋण के संबंध में अनुशासन की भावना पैदा करना है। . इसका उपयोग बैंकों को अपना राजस्व बढ़ाने के माध्यम के रूप में नहीं करना चाहिए।

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